निजी कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ेंगे?

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काम के 9 घंटे बढ़ाकर 10 घंटे करने का प्रस्ताव

राज्य सरकार बड़े फैसले की तैयारी में

राज्य के दुकानों, होटलों और अन्य निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार उनके काम के घंटों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। वर्तमान नियम के अनुसार काम के 9 घंटे बढ़ाकर 10 घंटे करने का प्रस्ताव है। इसके लिए महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2017 में संशोधन की तैयारी चल रही है।

श्रम विभाग ने यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया था। इसके अनुसार प्रतिदिन काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 कर दिए जाएंगे। साथ ही लगातार पाँच घंटे के बाद मिलने वाला विश्राम अब छह घंटे के काम के बाद मिलेगा। इसके अलावा तीन महीनों में ओवरटाइम की सीमा 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे करने का भी प्रस्ताव है।

इन प्रस्तावित बदलावों में कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हैं। वर्तमान में ओवरटाइम सहित काम की अधिकतम सीमा 10.5 घंटे है, उसे 12 घंटे करने पर विचार किया जा रहा है। खास बात यह है कि अगर कोई आपातकालीन काम हुआ तो प्रतिदिन 12 घंटे की यह सीमा भी हटाई जा सकती है यानी काम के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं बचेगी।

फिलहाल यह कानून 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू है। नए प्रस्ताव के अनुसार यह 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। मंत्रिमंडल ने अभी तक इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। कुछ प्रावधानों पर अधिक स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसलिए यह निर्णय फिलहाल रुका हुआ है।