TAX Free State | करोड़ों की कमाई के बाद भी नहीं चुकाना होगा टैक्स

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क्या है TAX Free State होने की वजह?

धारा 10 (26AAA) के तहत क्या है नियम?

 

 

हम सभी जानते हैं कि 31 जुलाई इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आखिरी दिन है। इस काम को निपटा लेना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो इनकम टैक्स के दायरे में आता है। इनकम टैक्स एक्ट 1916 के तहत इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है, लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि भारत में ऐसा भी राज्य है जहां पर टैक्स चुकाने का कोई चक्कर ही नहीं है।

भारत में सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां के लोगों के लिए टैक्स चुकाना जरूरी नहीं है। भले ही यहां लोगों की कमाई सालाना करोड़ों रुपयों की क्यों न हो। इन्हें टैक्स के नाम पर एक भी रुपया नहीं चुकाना पड़ता है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो टैक्स दायरे से बाहर है।

सिक्किम एक शर्त के कारण देश का इकलौता टैक्स फ्री राज्य बना हुआ है। दरअसल, साल 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ और उस समय ये शर्त रखी गई कि वो पुराने कानून को ही अपनाना चाहते हैं। अपना स्टेटस स्पेशल बनाए रखने के लिए सिक्किम ने आयकर अधिनियम की धारा 1916 को अपनाने से मना कर दिया था। इस शर्त को भारत ने मान भी लिया था जिसके कारण सिक्किम, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत टैक्स मुक्त राज्य है। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372 (F) के अनुसार इनकम टैक्स से छूट हासिल है।
धारा 10 (26AAA) के तहत सिक्किम का निवासी इनकम टैक्स के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा। भारत में सिक्किम के विलय से पहले जो लोग निवासी हैं उन्हें Section 10 (26AAA) के तहत टैक्स से छूट मिलती है। भले ही वो लोग Sikkim Subjects Regulations, 1961 के रजिस्टर में हिस्सा हो या न हो।