High Court : उद्धव ठाकरे को 2 लाख रुपये का डीडी भेजा गया

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DD of Rs 2 lakh sent to Uddhav Thackeray
उद्धव ठाकरे को 2 लाख रुपये का डीडी भेजा गया

शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के खिलाफ बंजारा समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाने वाले मोहन चव्हाण को औरंगाबाद खंडपीठ ने दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। बंजारा समाज के महंत ने उद्धव ठाकरे को प्रसाद और विभूति दी थी, जिसे ठाकरे ने स्वीकार करने के बाद पास में खड़े व्यक्ति को दे दिया। इसे लेकर नांदेड के डॉ. मोहन चव्हाण ने धार्मिक भावनाओं के आहत होने का दावा करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस सुनवाई के दौरान औरंगाबाद खंडपीठ के न्यायमूर्ति एस.जी. मेहरे ने याचिकाकर्ता की आलोचना की और कहा कि यह मामला अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्यायालय ने आदेश दिया था कि मोहन चव्हाण उद्धव ठाकरे को दो लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) दें। इसके बाद, मोहन चव्हाण ने डाक के माध्यम से डीडी भेजने का फैसला किया और वह डीडी अब भेजा जा चुका है।

इससे पहले, जब मोहन चव्हाण उद्धव ठाकरे को डीडी देने के लिए मुंबई आए थे, तब पुलिस ने उन्हें रोका था। चव्हाण बंजारा समाज के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मातोश्री (उद्धव ठाकरे के निवास) के बाहर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धारावी टी-जंक्शन पर ही रोक लिया। इस वजह से उन्होंने डाक के जरिए दो लाख रुपये का डीडी भेजने का निर्णय लिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकारते हुए यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं है और यह सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

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