

लोकसभा चुनाव के दौरान जात प्रमाणन में विवादित रहीं महाविकास आघाड़ी की नेता रश्मी बर्वे (Rashmi Barve) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है। महाविकास आघाड़ी की ओर से लोकसभा चुनाव में उतरने वाली रश्मी बर्वे का जात प्रमाणपत्र रद्द होने के कारण उनका नामांकन भी खारिज कर दिया गया था।
जात प्रमाणन समिति ने रश्मी बर्वे का अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र अवैध ठहराया था। इसके परिणामस्वरूप, रश्मी बर्वे का रामटेक लोकसभा का नामांकन भी रद्द हो गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रश्मी बर्वे ने चुनाव लड़ने की मांग की थी। इस बीच, उच्च न्यायालय ने समिति के निर्णय पर रोक लगाई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज समिति का निर्णय न्यायालय में रद्द कर दिया गया है, जिससे रश्मी बर्वे को बड़ी राहत मिली है।
जात प्रमाणन में अपात्र ठहराई गई महाविकास आघाड़ी की आधिकारिक उम्मीदवार रश्मी बर्वे की उम्मीदवारी मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में रश्मी बर्वे के जात प्रमाणन मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है।