नागपुर दंगों के 9 आरोपियों को जमानत मंजूर

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नागपुर दंगों के 9 आरोपियों को जमानत मंजूर
What is the reason for Nagpur violence? How many were killed in Nagpur violence? Why is Aurangzeb's tomb in Nagpur? Is Nagpur a peaceful city?
नागपुर (Nagpur) नागपुर दंगों के 9 आरोपियों को जमानत मंजूर नागपुर में दो गुटों के बीच जबरदस्त हंगामा और पथराव नागपुर शहर के महाल इलाके में 17 मार्च को दो गुटों के बीच जबरदस्त हंगामा और पथराव के बाद दंगा भड़क गया था। इस हिंसा मामले में अब नई जानकारी सामने आई है। नागपुर दंगे की घटना में शामिल 9 आरोपियों को अदालत ने जमानत दे दी है। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने इन 9 आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मंजूर की है। 17 मार्च को नागपुर के महाल इलाके में हिंसा और आगजनी की घटना हुई थी।
Bombay High Court Grants Bail to Accused in Nagpur Riots Case
इस मामले में नागपुर पुलिस ने 13 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में सत्र न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आरोपियों ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इस पर आज सुनवाई हुई और 9 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस बीच, नागपुर हिंसा मामले में इन आरोपियों का कोई सीधा संबंध नहीं है, ऐसा तर्क आरोपियों के वकील ने अदालत में रखा। आज इस जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दंगे में शामिल होने के आरोप वाले 9 लोगों को जमानत दे दी है। इनमें इकबाल अंसारी, एजाज अंसारी, अफसर अंसारी, इजहार अंसारी, अशफाकउल्ला, मुज्जमिल अंसारी, मोहम्मद राहिल, इफ्तिखार अंसारी और मोहम्मद यासिर को जमानत मिली है।
दूसरी ओर, इस मामले का मास्टरमाइंड मोहम्मद फहीम खान (Mohammad Faheem Khan)और अन्य कुछ आरोपी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। फहीम खान पर लगे आरोपों और पुलिस द्वारा की जा रही जांच की स्थिति को देखते हुए अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। 17 मार्च को नागपुर में हिंसा हुई थी और 18 मार्च को फहीम खान पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल फहीम खान नागपुर जेल में है। वहीं, उसके द्वारा दाखिल की गई जमानत याचिका को नागपुर जिला सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है।